भारत रत्न डॉ भीम राव अम्बेडकर की जयंती केशकाल में धूमधाम से मनाई गई

ग्राम पंचायत पीढ़ापाल में धुमधाम के साथ मनाया गया भीमराव अंबेडकर जयंती 

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शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रु.) स्वीकृत करने की मांग

Girish Joshi

08-04-2025 12:24 PM
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टीचर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को भेजा मांगपत्र

कोंडागांव (रूपेंद्र कोर्राम की रिपोर्ट )




छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा सहित प्रांतीय मंत्री अखिलेश कुमार राय, जिलाध्यक्ष ऋषिदेव सिंह, प्रांतीय पदाधिकारी नीलम श्रीवास्तव, प्रभु केमरो ,ब्लाक अध्यक्ष मन्नाराम नेताम रमेश प्रधान, राम सिंह मरावी, सुकूराम नेताम, डोमन मरकाम ने वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वित्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रु.) स्वीकृत करने की मांग की है।


छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री अखिलेश कुमार राय , जिलाध्यक्ष ऋषिदेव सिंह, प्रांतीय पदाधिकारी नीलम श्रीवास्तव, प्रभु केमरो ,ब्लाक अध्यक्ष मन्नाराम नेताम रमेश प्रधान, राम सिंह मरावी, सुकूराम नेताम, डोमन मरकाम , ने कहा कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र वित्त निर्देश 8/2015 छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2015 में शासकीय सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के छः माह के बराबर, अधिकतम ₹ 50,000/- (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है।


मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक: एफ 4-1/2025 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को, मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) अनुग्रह राशि स्वीकृत किया गया है, अतः छत्तीसगढ़ मे भी शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) अनुग्रह राशि स्वीकृत किया जावे।


  

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